राष्ट्रीय जल जीवन कोष

परोपकार या परमार्थ करना लोगों और संस्थाओं की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। इसी भावना को बढ़ाने तथा देश के प्रत्येक ग्रामीण घर और ग्रामीण संस्थाओं में नल से पेयजल की आपूर्ति करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के संकल्प के अनुरूप, ‘राष्ट्रीय जल जीवन कोष’ (RJJK) का शुभारंभ किया जा रहा है। इसके माध्यम से पसंद के गाँव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिए अंशदान दिया जा सकता है। यह अंशदान ग्रामीण विद्यालयों, आश्रमशालाओं, आंगनवाड़ी केन्द्रों, स्वास्थ्य केन्द्रों, आदि में भी नल से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया जा सकता है। ‘राष्ट्रीय जल जीवन कोष’ के खातों का वार्षिक ऑडिट भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) के यहाँ सूचीबद्ध ऑडिटर्स के पैनल में से किसी भी स्वतंत्र ऑडिटर से कराया जाएगा।

कोष के उद्देश्य

व्यक्तियों/ संगठनों को अपने पंसदीदा गाँव में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए दान/ योगदान करने हेतु प्रेरित करना।

ग्रामीण घरों, विद्यालयों, आँगनवाड़ी केंद्रों, आदिवासी आवासीय विद्यालयों, स्वास्थ्य-सह-कल्याण केंद्रों, आदि में नल जल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन के तहत चल रहे प्रयासों में शामिल करना।

ग्रामीण परिवारों के लिए नल जल सुनिश्चित करने हेतु अनुसंधान और विकास, नवाचार, प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना।

स्थानीय ग्रामीण समुदाय का उनकी जल आपूर्ति परियोजनाओं की योजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन एवं रख-रखाव हेतु क्षमता संवर्धन करना।

जल सुरक्षा हेतु जल संरक्षण प्रयासों, पेयजल स्रोतों के उन्नयन/ सुदृढ़ीकरण, गंदले जल का शोधन व पुनःउपयोग, आदि को बढ़ावा देना।

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अक्‍सर पूछे गए प्रश्‍न

  • जल जीवन मिशन (जेजेएम) क्‍या है?

    जल जीवन मिशन भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्‍त 2019 को शुरू किया गया था। इसका लक्ष्‍य वर्ष 2024 तक देश में प्रत्‍येक ग्रामीण परिवारों को कार्यशील घरेलू नल कनेक्‍शन (एफएचटीसी) उपलब्‍ध कराना है। इस मिशन के तहत देश में लगभग 19 करोड़ ग्रामीण परिवारों को उनके घरों तक नल से जल आपूर्ति उपलब्‍ध कराई जानी है।

  • राष्‍ट्रीय जल जीवन कोष (आरजेजेके) क्‍या है?

    राष्‍ट्रीय  जल जीवन कोष, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग,  जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्थापित एक पंजीकृत धर्मार्थ (चेरिटेबल ट्रस्‍ट) न्‍यास है | राष्‍ट्रीय जल जीवन कोष का न्‍यास संबंधी कार्य नियमावली का पंजीकरण नई दिल्‍ली में किया गया है।  इसकी स्थापना गांवों में  शुद्ध पेयजल व्यवस्था को बनाने के लिए प्राप्त धर्मार्थ (चेरिटेबल) अंशदान/ दान के रूप  में  सेवा प्रदान करने हेतू  की गई है।

हमसे संपर्क करें

राष्ट्रीय जल जीवन कोष
चौथी मंजिल, पं दीनदयाल अंत्योदय भवन,
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003

jaljeevankosh[at]gov[dot]in

011-24368561

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